Chitrakoot News: बेटी से कहने के बाद पिता की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Chitrakoot News चित्रकूट में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

Chitrakoot News चित्रकूट में बेटी से कहने के बाद आरोपियों ने पिता की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चित्रकूट, अमृत विचार। बेटी के सामने पिता को घर के बाहर से ले जाकर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनको 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बांदा जिले के फतेहगंज थाना क्षेत्र के कारीडांडी निवासी बुद्धविलास पुत्र जगदेव ने बड़े बेटे अशोक की हत्या के मामले में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर में आठ फरवरी 2014 की शाम गांव के ही रमेश पुत्र जगदीश व राजू पुत्र कोदा उसके बेटे अशोक को घर के सामने से पकड़कर ले गए थे।

वहां मौजूद अशोक की बेटी सुधा के टोकने पर दोनों ने कहा था कि अशोक को मारकर महुआ के पेड़ में टांग देंगे। दूसरे दिन भवानीपुर के कोरिनपुरवा मजरे के पास अशोक का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण विषाक्त पदार्थ का सेवन सामने आने पर उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। सुनवाई न होने पर उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया।

इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में रमेश पुत्र जगदीश, राजू व चुनकावन पुत्रगण कोदा, मतुवा पुत्र छतैनिहा व दल्लू पुत्र कैरा के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया।

इसमें राजू और रमेश को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। शेष आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। कोर्ट ने अर्थदंड से प्राप्त धनराशि का 50 फीसदी मृतक अशोक के पुत्र व पुत्री को देने के आदेश दिए हैं।

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