Live-in Relationships पर HC ने सुनाया बड़ा फैसला, बालिग कपल को लेकर कही यह बड़ी बात

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प्रयागराज। लिव इन रिलेशनशिप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बालिगों को अपनी मर्जी से जीने का संवैधानिक अधिकार है, उनके निजी जीवन में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इलहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला जौनपुर से जुड़े एक मामले में कहा। साथ ही  मामले में दर्ज की गई FIR को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

दरसअल लड़की के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद प्रेमी युगल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया था। जस्टिस सुनीत कुमार और सय्यद वैज़ मिया की कोर्ट का फैसला। 

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