Free Ration: 1 जनवरी से दिसंबर 2023 तक निशुल्क राशन बांटने का आदेश जारी
अमृत विचार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निशुल्क राशन बांटने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय से पूरे यूपी सहित देश भर में 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। निशुल्क राशन दिसंबर 2023 तक बटेगा।
अधिकारियों के मुताबिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में माह मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाता है।
अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा. खाद्यान्न (14 किग्रा. गेहूं व 21 किग्रा चावल) प्रति राशन कार्ड प्रति माह की मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा खाद्यान्न (2 किग्रा) गेहूँ व 3 किग्रा चावल) प्रति माह प्रति यूनिट की मात्रानुसार वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।
वर्तमान में उपरोक्त दोनों राशनकार्डों पर गेहूँ रू०-02 प्रति किग्रा व चावल रु-03 किग्रा की दर से वितरित कराया जा रहा है। प्रदेश के चयनित जनपदों में मोटे अनाज अर्थात मक्का का भी वितरण रु-1 प्रति किग्रा की दर से कराया गया है।
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