काशीपुर: बीमा कंपनी को दो लाख रुपये भुगतान का आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री बीमा योजना की दो लाख रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। बाजपुर के भौना इस्लामनगर निवासी ममता भटनागर ने 13 नवंबर 2019 को अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से अपने पति स्व. किशनलाल की मृत्यु के बाद आयोग में प्रधानमंत्री दुघर्टना बीमा प्राप्त करने के लिए परिवाद दायर किया था।

जिसमें कहा कि 15 फरवरी 2018 को उसके पति किशनलाल सड़क हादसे में घायल हो गए थे। जिन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 फरवरी 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। पति के नाम एक बैंक में 12 रुपये जमा कर प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया था।

बीमा राशि प्राप्त करने के लिए जब बैंक में आवेदन किया गया तो पोस्टमार्टम न होने के कारण क्लेम निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर फोरम ने बीमा कंपनी को दो लाख रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज के परिवादिनी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

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