रामपुर: जयाप्रदा के आचार सहिंता उल्लंघन मामले में टली सुनवाई

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। पूर्व सांसद जयाप्रदा के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने कारण सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में 30 जनवरी को होना है।

 गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थीं। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले में स्वार और केमरी थाने में मुकदमा दर्ज किए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण कोर्ट से दो बार गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।

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जिसके बाद बुधवार को जयाप्रदा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पेश हुई थीं। जहां उनको जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गवाह नीरज पाराशरी पहुंचे थे। जहां उनकी गवाही पूरी हो गई थी। शनिवार को एफआईआर लेखक चंद्रमोहन वर्मा  कोर्ट पहुंचे। जहां उनकी गवाही हुई थी। मंगलवार को जज नही होने के कारण सुनवाई नही हुई। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पूर्व सांसद के मामले में पीठासीन अधिकारी के नहीं होने  कारण सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

विधायक राजबाला के मामले में 30 जनवरी को होगी सुनवाई
विधायक राजबाला के आचार सहिंता उल्लंघन मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को  पीठसीन अधिकारी के नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 30 जनवरी को होना है। बता दें कि मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर राजबाला उम्मीदवार थीं। बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। शनिवार को विधायक राजबाला ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए थे। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने के कारण कोर्ट रिक्त हो गई। जिसे कारण अब इस मामले में 30 जनवरी को सुनवाई होना है।

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