रामपुर : सास और पत्नी पर जानलेवा हमला करने में तीन भाइयों को दस-दस साल की सजा, जुर्माना

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भाजपा नेता महासिह राजूपत ने दर्ज कराया था मुकदमा

रामपुर, अमृत विचार। भाजपा नेता के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमले  करने के मामले में अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) विजय कुमार द्वितीय ने  सगे तीनों भाइयों को दस-दस साल की सजा और 26-26 हजार का जुर्माना लगाया है।

भाजपा नेता महासिंह राजपूत सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला  शिवापुरम में रहते है। 7 फरवरी 2009 को  उन्होने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे कहा गया था कि ज्वाला नगर निवासी  सगे भाइयों मुकेश, प्रेमशंकर और राजेश ने उनके घर पर हमला कर दिया था। हमले में उनकी पत्नी आशा राजपूत और बेटी उर्मिला घायल हो गईं। इस दौरान उनसे लूटपाट भी की  गई थी। 

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) विजय कुमार द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। जहां सोमवार को कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई। जिसमे तीन सगे भाइयों को दस-दस साल की सजा और  26-26 हजार का जुर्माना लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार  ने बताया कि आरोपी मुकेश शर्मा और उनके भाई प्रेमशंकर शर्मा और राजेश शर्मा को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद और 26-26 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।  जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष के आशा देवी और उर्मिला को दी जाएगी।

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