रामपुर : यतीमखाने के पांच मामलों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हुई गवाही

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सपा सरकार में घोसियान में बने मकानों पर बुलडोजर चलवाने का मामला,आजम खां सहित काफी है आरोपी

रामपुर, अमृत विचार। यतीमखाने के मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। सोमवार को इन मामलो में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी ने गवाही दी। जिसमें आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इन मामलों में लगातार सुनवाई चल रही है। 

बताते चले कि  2019 में सपा नेता आजम खां,पूर्व सीओ आले हसन,सपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। 

इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ बकरी चोरी तक के आरोप लगे थे। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसके बाद से मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। सोमवार को पांच मामलों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी ने गवाही दी। जिनकी गवाही पूरी हो गई है।  प्रभारी शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्या ने बताया कि यतीमखाने के पांच मामलों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी की गवाही पूरी हो गई है।

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