हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर नफरत फैलाने वाली भाषा के इस्तेमाल करने के एक मामले में दायर तुषार गांधी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को सोमवार को तीन सप्ताह के भीतर एहतियाती कदमों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें - शिवसेना: उद्धव ठाकरे गुट ने की अदाणी मामले की सेबी से जांच कराने के साथ ही संसद में चर्चा की मांग 

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी पारदीवाला की पीठ ने श्री गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को तीन सप्ताह का समय दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले में आरोप पत्र अदालत में दायर किया जाने वाला है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (दिल्ली) ने यूट्यूब से डाउनलोड किए गए वीडियो के साथ तुलना करने के लिए सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक सुरेश चव्हाण की आवाज का नमूना लेने के लिए 17 मार्च 2023 की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता श्री गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता सदन फरासत ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस को 17 मार्च से चव्हाण की आवाज के नमूने की जांच में तेजी लानी चाहिए।

ये भी पढ़ें - लद्दाख के मुद्दे पर सोनम वांगचुक के पांच दिवसीय अनशन के अंतिम दिन हुए सैकड़ों लोग शामिल