रायबरेली: सूचना न देने पर फंसे शिवगढ़, महराजगंज व सरेनी ब्लाक के वीडीओ

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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पर भी लगा 25 हजार का अर्थदण्ड

रायबरेली,अमृत विचार। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना पर संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर जवाब ना देने व हीला हवाली करने पर शिकायत कर्ताओं द्वारा आयोग का दरवाजा खटखटाये जाने के बाद जिले के तीन अलग-अलग विकासखंड के ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पर 25-25 हजार का अर्थदंड लगा है। 

सरेनी ब्लाक के विडौली गांव निवासी गणेश शंकर दीक्षित ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी से सूचना मांगी थी, लेकिन सूचना देने में टालमटोल व समय से सूचना न देने पर आयोग का दरवाजा खटखटाने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी संजय साहू पर 25 हजार का जुर्माना लगा है। वही शिवगढ़ ब्लाक के अहलादपुर मजरे भवानीगढ़ निवासी सर्वजीत व महाराजगंज ब्लॉक के कोरचक मजरे कैर निवासी लवलेश ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों से संबंधित जानकारी मांगी थी। जिसे न उपलब्ध कराने पर ग्राम विकास अधिकारी मनोज पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। 

वही शहर के गोरा बाजार निवासी रवि सिंह ने जिला पंचायत से कराए गये विकास कार्यों के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसे उपलब्ध न कराने पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर भी 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। वही यह आयोग का यह भी निर्देश है कि संबंधित अधिकारी अर्थदंड को समय से जमा करें।

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