रामपुर: महिला को प्रताड़ित करने पर कोर्ट ने डाला पांच हजार जुर्माना, जानिए पूरा मामला
रामपुर, अमृत विचार। कार के कागजात उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कोर्ट ने इंडसंड बैंक कर्मचारियों पर कोर्ट ने पांच हजार रुपए का जुर्माना डाला है।
थाना गंज क्षेत्र के दरख्त खिरनी निवासी नाइला मुस्तफा खान का कहना है कि उनके पति मोहम्मद मुस्तफा आसिफ खान जोकि रूद्रपुर में एक डाक्टर थे। उन्होंने जौनपुर के इंडसंड बैंक से कार लोन पर ली थी। करीब दो साल पहले उनकी मौत हो चुकी है।
जब महिला ने कार को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए बैंक से जानकारी हासिल की। तो मालूम हुआ कि कार पर लोन है। उसके बाद बैंक के कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद लोन की किश्तें अदा की गई। लेकिन उसके बाद कार के मूलरूप से कागत उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी बीच महिला कर्मचारियों से संपर्क साधती रही। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। काफी परेशान होने के बाद महिला ने अधिवक्ता हेंमत कुमार जोशी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में वाद दायर किया। जिसकी सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही थी।
गुरूवार को इस मामले में कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए है। अधिवक्ता का कहना है कि इस आदेश को पारित होने के 45 दिन के भीतर बैंक कर्मचारी द्वारा पांच हजार रूपए कोर्ट में जमा कराए जाए और वादनी को कागजात मुहैया कराए जाए।
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