शाहजहांपुर: अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सिटी मजिस्ट्रेट सख्त, मौके पर की पड़ताल

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Published By Vikas Babu
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कहा- लोधीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में प्लाट काटने वालों पर होगी कार्यवाई 

लोधीपुर में अवैध प्लाटिंग की मौके पर पड़ताल करते सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह।

 शाहजहांपुर, अमृत विचार। जिले में भू-माफिया धड़ल्ले से नदी किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवैध प्लाट काट रहे हैं और निर्माण करा रहे हैं। कॉलोनियों को नाम रखकर लोगों को आशियाना बनाने के सपने दिखाकर उनको ठगा जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोधीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग का निरीक्षण किया। मौके पर ही अभिलेख देखे और इस प्रकार बाढ़ क्षेत्रों में की जा रही प्लाटिंग को तत्काल रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया के दोषियों के विरुद्ध नोटिस जारी की जा रही है। 

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्लाटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है और बैनामों पर भी रोक लगी हुई है। इसके बाद भी लोधीपुर में जमील खां, वसीम व मुईन, फैज वारसी और साजदा परवीन आदि द्वारा 6 गाटों में लगभग 2.842 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध रूप से प्लाट काटकर बेच रहे हैं, जबकि यह सभी प्लाट बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्लाटिंग पाई गई।

कुछ लोगों ने तो प्लाट खरीदने के साथ ही निर्माण शुरू कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि अवैध प्लाटिंग को तत्काल रोकते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्लाटिंग पूरी तरह से अवैध है।

लोगों को निर्माण करने से रोक दिया है। बाढ़ क्षेत्र में जो भी निर्माण कराए गए हैं, उनको ध्वस्त कराया जाएगा। सभी को नोटिस देकर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे पूर्व लगभग दो माह पूर्व इसी लोधीपुर क्षेत्र में अवैध निर्मित बारातघर के विरुद्ध भी नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की गई थी। मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल व अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र भी मौजूद रहे।

अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा
सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने बताया कि चाहें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवैध निर्माण हों या फिर कहीं अन्य, उन्हें तोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों से दूर रहें। प्लाट खरीदने से पहले उसके अभिलेखों, अनापत्तियों और परमीशन आदि की जानकारी जरूर कर लें।

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