सुलतानपुर : लाइन हाजिर कोतवाल पर मुकदमा दर्ज

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Published By Virendra Pandey
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पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

अमृत विचार, सुलतानपुर। कोतवाली देहात से बुधवार को लाइन हाजिर किए गए एसओ अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा के आदेश पर उसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच सीओ लम्भुआ राधेश्याम शर्मा को दी गई है।

कोतवाली देहात के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी से दुराचार के मामले में शिकायत और तहरीर के बावजूद पीड़ित परिवार को कोतवाल और उच्चाधिकारी दौड़ाते रहे। पीड़िता के गर्भवती होने की मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद कोतवाल दो पुलिसकर्मियों से मामले की जांच कराते रहे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

जिसके बाद पीड़िता की मां ने अधिवक्ता सवितोष पांडेय के जरिए कोर्ट की शरण ली थी। बीते सप्ताह कोर्ट ने कोतवाल को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही लापरवाही पर एसओ अनिरुद्ध सिंह से जवाब तलब किया। कोतवाल की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मंगलवार को थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। बुधवार को पीड़िता की मां ने सीओ लंभुआ को तहरीर दी जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 166ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ लंभुआ को सौंपी गई है।

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