कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन मामले में सुनवाई टली

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी से लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन न देने की शिकायतों के मामले में सुनवाई सोमवार को एक सप्ताह के लिए टाल दी। इस बीच केंद्र ने हलफनामा दायर करके कहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के कारण क्वारंटाइन किए गये स्वास्थ्यकर्मियों को …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी से लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन न देने की शिकायतों के मामले में सुनवाई सोमवार को एक सप्ताह के लिए टाल दी। इस बीच केंद्र ने हलफनामा दायर करके कहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के कारण क्वारंटाइन किए गये स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारंटाइन अवधि में भी ड्यूटी पर माना जाना चाहिए और उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ डॉ. आरुषि जैन मामले में दायर यूनाइटेड रेजिडेंट्स एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन की हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान त्रिपुरा सरकार ने दावा किया कि उसने क्वारंटाइन में गये स्वास्थ्यकर्मियों को भी उनका पूरा वेतन दिया है।

इसके बाद न्यायालय ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी। त्रिपुरा का जवाब केंद्र की 31 जुलाई को दी गयी उस जानकारी के बाद आज आया जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर भुगतान नहीं किया है। इस बीच केंद्र ने ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन के भुगतान में परेशानियों को लेकर पिछले दिनों एक हलफनामा दायर करके कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों की क्वारंटाइन अवधि को उनकी डयूटी का ही हिस्सा माना जाए।

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