बरेली: बैंक न बदले कटे-फटे नोट तो कीजिए कॉल, एलडीएम ने जारी किए निर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने से उपभोक्ता को इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई नोट नहीं बदलता है तो उपभोक्ता आरबीआई के टोल फ्री नंबर 14440 पर मिस्ड काल कर सकते हैं। आरबीआई संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। एलडीएम ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किए हैं।

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बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार खराब, कटे-फटे या गंदे नोट, जिन पर कोई दाग हो या जिसके नंबर गायब हो गए हों, या ऐसे नोट जिनके दो टुकड़े हो गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता की ओर से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा में जाकर बिना किसी फार्म को भरे नोट बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा। जहां फार्म के फार्मेट में जानकारी को उपलब्ध कराने के साथ ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल (टीएलआर) नामक बॉक्स में जमा करना होगा।

इसके बाद कटे-फटे नोटों को जमा करने के लिए आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, बैंक खाता संख्या और जमा किए गए नोटों के मूल्यवर्ग बताने हैं। इसके बाद विवरण और नोट को बंद लिफाफे में जमा करना होगा। इसके बाद पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे। इस संबंध में एलडीएम सुषमा कृष्णनारायण ने बताया कि आरबीआई के दिशा-निर्देश के मुताबिक, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत आरबीआई के टोलफ्री नंबर 14440 पर संपर्क कर सकते हैं।

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