शाहजहांपुर: शिष्या से रेप का मामला एमपीएमएलए अपर कोर्ट में ट्रांसफर

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

एसीजेएम थर्ड की अदालत में पेश हुए चिन्मयानंद, अगली तारीख एक मार्च

शाहजहांपुर, अमृत विचार। शिष्या से दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सोमवार को एसीजेएम तृतीय आसमा सुल्ताना की कोर्ट में पेश हुए। उन्हें इस कोर्ट में दुष्कर्म से संबंधित पत्रावली कमिट होने के दौरान उपस्थित होना था, जिसके लिए वह अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे थे। पत्रावली कमिट होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई एमपीएमएलए अपर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। मामले में अगली तारीख पेशी के लिए एक मार्च की तारीय तय की गई है। अब पहली मार्च को चिन्मयानंद को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना है।

स्वामी चिन्मयानंद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अपने वकील फिरोज हसन खां के साथ एसीजेएम कोर्ट पहुंचे। यहां वह करीब 20 मिनट तक मौजूद रहे। अदालती कार्रवाई के बाद वह कोर्ट से बाहर आ गए। इस दौरान उनके वकील फिरोज हसन खां ने बताया कि न्यायालय ने पत्रावली को कमिट करने के पश्चात एमपीएमएलए कोर्ट में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजने के आदेश दिए हैं। अब मुकदमे में साक्ष्य आदि की कार्रवाई एमपीएमएलए कोर्ट में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मामले में अगली तारीख पेशी एक मार्च नियत की गई है। 

बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर वर्ष 2011 में उनकी शिष्या ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला चौक कोतवाली में दर्ज कराया था। वर्ष 2018 में इस मामले में योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की सिफारिश की थी। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था। केस वापसी के आदेश को कोर्ट ने सही नहीं माना। वहीं इस मामले में 2011 से लेकर 2022 तक आरोपी चिन्मयानंद एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 

इसके बाद कोर्ट ने चिन्मयानंद को भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत की अर्जी में एसीजेएम थर्ड ने खारिज कर दी थी।। फिर चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में अर्जी दी, जहां से उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर दी थी। अब सोमवार को स्वामी चिन्मयानंद एसीजेएम कोर्ट पेश हुए। स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज हसन ने बताय कि पत्रावली समिट करने के बाद एमपीएलए कोर्ट में अग्रिम कार्रवाई को भेजने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।

ये भी पढ़ें- शाहजहांपुर: मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद ने किया पुवायां-बदायूं हाइवे का शिलान्यास, निर्माण भी शुरू

संबंधित समाचार