रामपुर : 26.50 लाख की धोखाधड़ी करने में कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
दो नामजद तीन अज्ञात के खिलाफ मिलकखानम में दर्ज होगी रिपोर्ट
रामपुर, अमृत विचार। किसान से साढ़े 26 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट ने मिलकखानम पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।
मिलकखानम थाना क्षेत्र के गांव टाहकलां निवासी मोहम्मद आलिम का कहना है कि वह जमीन ठेके पर लेकर उसमें धान लगाता है। इस बार भी उसने जमीन का ठेका लेकर गर्मी वाला धान 1509 लगाया था। 20 जून 2022 को लगभग तीन से चार बजे के बीच अशोक गांधी, साहिल गांधी निवासी मैसर्स देव ट्रैडर्स अनाज मंडी गदरपुर थाना गदरपुर जिला उधम सिंहनगर के पास आए। पीड़ित उस समय धान कटवा रहा था। जिसको देखकर इन लोगों ने 3700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा कर लिया था।
जिसके बाद उसने 1509 कटवाकर सात ट्राली वजन करीब 725 क्विंटलकीमत 26,82,500 रुपये का अशोक गांधी के पास भेजा। पीड़ित काफी समय से ठेके पर 45 एकड़ जमीन लेकर खेती करता चला आ रहा है। वह उसको 2016 से लगातार फसल बेचता चला आ रहा है। जब वह अपने पैसे मांगने गया, तो उसको टाल मटोल करके चलता कर दिया गया। तीन जुलाई 2022 को लगभग दो बजे अशोक गांधी, साहिल गांधी व दो व्यक्ति अज्ञात उसके पास हथियार लेकर पहुंच गए थे।
उसको देखकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए थे। आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। बाद में पीड़ित ने अधिवक्ता महबूब अली पाशा के माध्यम से कोर्ट प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी ने मिलकखानम पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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