सारण: हत्या के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र मिश्र दोषी करार, 21 को सुनाई जाएगी सजा

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Edited By Amrit Vichar
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छपरा। बिहार में सारण के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (तीन) - सह - सांसद एवं विधायक की विशेष अदालत के न्यायाधीश नलीन कुमार पाण्डेय ने जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक - सह - पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

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मांझी थाना कांड संख्या 28/1990 एवं सत्र वाद संख्या 143/06 के अनुसार, 27 फरवरी 1990 को विधानसभा मतदान के दौरान मांझी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 175,176 पर मतदान केंद्र लूट के क्रम में हुई गोलीबारी में मतदान करने आये उमा बीन नामक एक मतदाता की मौत हो गई थी।

मामले में मतदान केंद्र संख्या 175 के पीठासीन पदाधिकारी प्रणव कुमार मल्लिक और मतदान केंद्र संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें महेश प्रसाद यादव ने रविन्द्र नाथ मिश्र उनके भाई हरेंद्र मिश्र सहित अन्य को अपने प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया था। मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने रविन्द्र नाथ मिश्र को दोषी करार दिया गया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 21 फरवरी को होगी।

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