वसीम रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका High Court ने की खारिज

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ, विधि संवाददाता। कथित दुराचार व लूटपाट के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल पीठ ने रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 15 जुलाई 2021 को सहादतगंज थाने में दर्ज कराई थी।

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