उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का चुनाव और नोटिफिकेशन करवाया: आतिशी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर असंवैधानिक तरीके से हज कमेटी का चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि उपराज्यपाल ने अफसरों को डरा-धमका कर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का चुनाव और नोटिफिकेशन कराया। ‘आप’ वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने कहा कि हज कमेटी का आज एक गैर कानूनी- गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। हज कमेटी के चेयरमैन का यह चुनाव गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक है क्योंकि हज कमेटी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधीन आता है।
राजस्व विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है और यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर उपराज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। अतिशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में दो बार यह स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।
संवैधानिक पीठ ने कहा कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये तीन मुद्दे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इन तीनों विषयों पर ही उपराज्यपाल निर्णय ले सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की गरिमा को बनाए रखना उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है।। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल जिस तरह से गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से रोज-रोज निर्णय ले रहे हैं, चाहे टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकना हो, मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर्स की सैलरी और बिलों को रोकना हो, बुजुर्गों की पेंशन रोकना हो या फिर गैर-कानूनी तरीके से हज कमेटी बनाकर उसमें चुनाव करवाना हो, यह सही नहीं है।
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