लखनऊ : रेरा ने दो बिल्डरों पर लगाया 30 लाख जुर्माना

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Published By Virendra Pandey
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एग्रीमेंट फॉर सेल के उल्लंघन पर सुनाया फैसला

अमृत विचार, लखनऊ। उप्र भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने दो बिल्डरों पर 'एग्रीमेन्ट फॉर सेल' का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन शिकायतकर्ताओं दयाशंकर दुबे, प्रियंका मट्टू विश्वास और रोहित गुप्ता द्वारा महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड और महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा.लि. के विरुद्ध शिकायत की गयी थी।

जिसकी सुनवाई में उप्र भू-सम्पदा विनिमय और विकास अधिनियम नियमावली 2018 के तहत यह कार्रवाई की गयी है। जिसमें महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड पर 10 लाख व महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा. लि. के विरुद्ध दो अलग-अलग शिकायतों पर 10-10 लाख का अर्थदंड लगाने का प्राधिकरण न्यायालय ने आदेश दिया है। दोनों कंपनियों को 30 लाख रुपये का अर्थदंड 45 दिनों के भीतर रेरा में जमा करवाना होगा। अर्थदंड जमा न करने पर रेरा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत भू-राजस्व बकाये की भांति आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

प्राधिकरण के अनुसार महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड की गाजियाबाद स्थित परियोजना मिगसन माई जेंटे के आवंटी दयाशंकर दुबे और महालक्ष्मी इन्फ्रोहोम प्रा.लि. की गौतमबुद्ध नगर स्थित परियोजना मिगसन आल्टिमो के दो आवंटियों प्रियंका मट्टू विश्वास और रोहित गुप्ता ने परियोजनाओं में फ्लैट के लिए प्रारंभिक बुकिंग को लेकर धनराशि अदा की थी। तीनों आवंटियों से कंपनियों ने नियमावली का उल्लंघन करते हुए फ्लैट के कुल मूल्य की 17 से 40 प्रतिशत धनराशि बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ली थी। नियमावली के अनुसार विक्रेता किसी भी खरीदार से अपार्टमेंट, भूखंड या भवन की लागत की 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के नहीं ले सकता है।

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