नैनीताल: जिलाधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस, पार्किंग स्थलों से अतिक्रमण हटाने का मामला
नैनीताल, अमृत विचार। हल्द्वानी के कॉम्प्लैक्सों में पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई की।
पीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
जिलाधिकारी की तरफ से पूर्व के आदेश के अनुपालन में बुधवार को रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन उससे अदालत संतुष्ट नहीं हुई। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिलाधिकारी के अलावा एसडीएम हल्द्वानी को कमेटी गठित कर हल्द्वानी के कॉम्प्लैक्सों की पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे लेकिन अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने याचिका में कहा था कि हल्द्वानी में वर्ष 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई, लेकिन इतने वर्षों बाद भी व्यावसायिक अनुष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कई लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया है।
स्वीकृत पार्किंग स्थलों में दुकानें बनाकर बेच दीं
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन जिला अधिकारी दीपक रावत ने 8 मार्च 2017 को इस मामले में कार्रवाई करते हुए 11 प्रतिष्ठानो को सील किया था। उसके बाद फिर से इन लोगों द्वारा स्वीकृत पार्किंग स्थलों में दुकानें बनाकर बेच दीं, जिसके कारण लोगों को वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है इसलिए पूर्व के आदेश का शीघ्र अनुपालन कराया जाये।
