भाजपा नेता बग्गा की ओर से दायर मानहानि मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक 

भाजपा नेता बग्गा की ओर से दायर मानहानि मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने मानहानि की शिकायत पर स्वाति चतुर्वेदी को निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और बग्गा से दो सप्ताह में उस पर जवाब देने को कहा। न्यायाधीश ने कहा, तब तक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि उपलब्ध साक्ष्यों से मानहानि का कोई मामला नहीं बनता और शिकायती ने अपने इस दावे की पुष्टि के लिए गवाहों को निचली अदालत में पेश तक नहीं किया कि चतुर्वेदी के कृत्य से उनकी साख को बट्टा लगा है। चतुर्वेदी के कथित रूप से 2017 में किये गये एक ट्वीट से मानहानि का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बग्गा ने न केवल एक बार एक वकील की पिटाई की थी, बल्कि उन्हें यौन उत्पीड़न के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

बग्गा के वकील ने निचली अदालत में कहा था कि उनके भाजपा प्रवक्ता बनने के बाद ट्वीट किया गया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चतुर्वेदी को मई 2018 में बग्गा द्वारा दायर मामले में उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। 

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