बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली तीन साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (14) संग दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी सुभाषनगर करेली निवासी यूसुफ को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने तीन वर्ष कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि 16 अगस्त 2013 को वह मजदूरी के काम से बाहर था। उसकी पत्नी अपनी मां को देखने मायके गयी हुई थी। घर पर पुत्री अकेली थी रात में 2 बजे यूसुफ छत पर हाथ में तमंचा लेकर आ गया और बेटी के सीने पर रख दिया, दुष्कर्म का प्रयास किया। शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाह परीक्षित कराए थे।

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