बरेली: कार चोरी पर बीमा कंपनी अदा करेगी उपभोक्ता को क्लेम, जुर्माना भी लगा...जानिए पूरा मामला

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बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता और कुसुम सिंह की पीठ ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिविल लाइंस स्थित मंडलीय कार्यालय प्रबंधक को वादी कमलेश्वर बाबू शर्मा निवासी मढ़ीनाथ को कार के चोरी हो जाने पर बीमित रकम 7,92,959 रुपये 45 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 20 हजार रुपये और खर्चा मुकदमा पांच हजार रुपये भी कंपनी उपभोक्ता को अदा करेगी। वादी के अधिवक्ता सीपी सिंह और हरीश चन्द्र भाटिया ने बताया कि वादी के वाहन का बीमा 30 अगस्त 2019 तक 7,92,959 रुपये का वैध था। 26 अप्रैल 2019 को वाहन चोरी हुआ। कंपनी ने बीमा शर्तों का उल्लंघन करने की बात कहकर क्लेम देने से इंकार कर दिया था। वर्ष 2021 में आयोग के समक्ष न्याय की याचना की थी।

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