बरेली: कुत्तों की ब्रीडिंग करने वालों को नोटिस देगा नगर निगम

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। कुत्तों की ब्रीडिंग के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से अनुमति के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिए जाने के बाद नगर निगम शहर में ब्रीडिंग कराकर कुत्तों को बेचने वाले 50 लाेगों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल नोटिस का प्रारूप बनाया जा रहा है। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी 10 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की तैयारी है।

कुत्तों के लगातार हिंसक होने की घटनाओं की वजह से सरकार ने कुत्ता पालने की पॉलिसी तय की है। अब दो कुत्तों को पालने के लिए 200 गज जमीन पर घर होना जरूरी होगा, साथ ही एक साल के ऊपर के कुत्ते की नसबंदी भी करानी होगी। नई गाइडलाइन आने के बाद नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. आदित्य तिवारी ने बताया कि नियमों के मुताबिक तीन महीने से ज्यादा उम्र के कुत्ते को पालने के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

एक साल के ऊपर के कुत्ते की नसबंदी करानी होगी। कुत्ते की ब्रीडिंग के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से अनुमति लेकर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुत्तों का टीकाकरण कराना भी अब अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुत्तों का पंजीकरण कराने का शुल्क अभी दस रुपये है। बोर्ड में प्रस्ताव लाकर इसे 500 रुपये कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

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