प्रयागराज: रामपुर पब्लिक स्कूल सील किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, दिया ये बड़ा आदेश 

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की लीज जमीन पर संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल सील किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि परीक्षा के समय स्कूल सील किए जाना गलत है। कोर्ट ने मामले में फौरन राहत देते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया और कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कार्यकारी समिति मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 

दरअसल बीते 28 जनवरी को लीज की मियाद खत्म हो गई थी। तब रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने स्कूल के भवन को खाली करने का नोटिस दिया था। स्कूल भवन खाली न करने पर जिला प्रशासन की तरफ से भवन को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में जिला प्रशासन के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह स्थगन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्था में कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 तक के छात्रों की आंतरिक परीक्षा चल रही है, जो 18 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई आगामी 21 मार्च को सूचीबद्ध की गई है।

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