UP: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को मानहानि के मामले में एक साल की सजा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने चार साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक साल के कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। एमपी.एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने अजय लल्लू को मानहानि के एक मामले में यह सजा सुनायी है।
कांग्रेसी नेता के खिलाफ नवंबर 2019 में प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था जिस पर दोनो पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि अजय लल्लू ने श्रीकांत शर्मा पर माफियाओं को फायदा पहुंचाने और पीएफ घोटाले में संलिप्त रहने का आरोप लगाया था। श्रीकांत शर्मा ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने की अपील की थी जिसे न मानने पर उन्होने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
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