बरेली: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली पांच साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। गैंग बनाकर स्कूल आने-जाने वाली लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करने और 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी फरीदपुर के फर्रखपुर निवासी शाकिर परीक्षण में दोषी पाया गया।

स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अजय कुमार शाही ने अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी है। विशेष लोक अभियोजक अचल कुमार सक्सेना ने बताया कि फरीदपुर पुलिस ने वर्ष 2015 में आरोपी व उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी।

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