लखनऊ: अश्लील हरकत में शिक्षक को दो वर्ष की सजा
By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। एसीजेएम अभिषेक खरे ने टयूशन पढ़ने गई कक्षा पांच की छात्रा से अश्लील हरकत करने व धमकी देने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त शिक्षक अंगद को दो वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक लोक अभियोजक उत्तम कुमार सिंह के मुताबिक 14 अक्टूबर, 2007 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी।
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