लखनऊ: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कैद

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Edited By Amrit Vichar
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लखनऊ, अमृत विचार। बारात में गई नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने के आरोपी बृजेश उर्फ नंदू प्रसाद रैदास को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीन साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए एडीजीसी शैलेश कुमार सिंह का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट वादी ने कटहरा थाना बाजार खाला के रहने वाले बृजेश पूर्व नंदू प्रसाद रैदास के विरुद्ध 14 फरवरी 2013 को बाजार खाला थाने में दर्ज कराई गई थी जिसमें वादी ने कहा था कि वह घटना के एक दिन पहले 13 फरवरी को अपने साढ़ू की लड़की की शादी में कटहरा आया था। कहा गया कि रात में चार बजे लड़की को बृजेश ने आवाज देकर नीचे बुलाया एवं पास खड़े टेंपो में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। कहा गया है कि इसी बीच लोगों के उधर से निकलने के कारण आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया।


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