बरेली: सख्ती से लागू किया जाए आदेश, सीधे दुकानों तक पहुंचे खाद्यान्न

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खाद्य रसद आयुक्त ने जारी किया आदेश, कालाबाजारी का अंदेशा

बरेली, अमृत विचार। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने सख्त निर्देश जारी किये हैं। जिसके मुताबिक सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के लिए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। परिवहन ठेकेदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न कोटेदारों की दुकानों तक ही पहुंचाना पड़ेगा। फिर चाहे वो दुकान संकरी गली के अंदर ही क्यों नहीं हो। एफसीआई गोदाम से कोटेदार की दुकान तक बीच में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिये। ताकि किसी प्रकार से कालाबाजारी न हो सके।

दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए शासन की तरफ से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की शुरूआत की गई। जिसके तहत खाद्यान्न एफसीआई गोदामों से सीधे कोटेदारों की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। नियमानुसार ऐसी दुकानें जो संकरी गली में हैं, या जहां पर सुगमता से वाहन नहीं पहुंच सकते हैं, उन दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए 25 प्रतिशत हल्के वाहनों का प्रयोग किया जाना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश खाद्य रसद आयुक्त ने अपने पत्र में कहा कि पता चला है कि परिवहन हैंडलिंग ठेकेदार खाद्यान्न सीधे उचित दर दुकानों तक न पहुंचाकर बीच रास्ते में ही उतार लेते हैं। फिर खाद्यान्न को ऐसे साधनों से ले जाया जाता है जो मान्य नहीं।

इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी और डायवर्जन की संभावना बनी रहती है। खाद्य रसद आयुक्त ने अपने पत्र में साफ किया है कि खाद्यान्न का अगर बीच रास्ते में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव पाया जाए तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। परिवहन ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ कोटेदार कई बार मांग उठा चुके थे।

खाद्य एवं रसद आयुक्त से निर्देश मिले हैं, कि सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न सीधे कोटेदारों तक पहुंचाया जाए। यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न एफसीआई गोदामों से सीधे कोटेदारों तक पहुंचे - नीरज सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी।

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