सुलतानपुर: MP-MLA कोर्ट से गायत्री प्रजापति को मिली राहत, इस मामले में हुए बरी

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लंबित आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हे दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव की कोर्ट मे शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री लखनऊ की जेल से हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें उपलब्ध परिस्थितियों एवं साक्ष्य के आधार पर अपने फैसले में दोषमुक्त करार दिया।

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विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक  कोतवाली अमेठी में 28 जनवरी 2012 चुनाव नामांकन के दौरान गायत्री प्रजापति पर हजारों समर्थकों के साथ साइकिल जुलूस निकालकर आंबेडकर चैराहे के पास प्रदर्शन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना प्रभारी अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 व धारा 144 आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने गुरुवार को फैसले की तारीख नियत की थी, परंतु गुरुवार को गायत्री के कोर्ट मे हाजिर न होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था।

शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जिला कारागार लखनऊ से एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश यादव की कोर्ट मे अपने अधिवक्ता संतोष पांडेय के साथ हाजिर हुए। इस दौरान कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। वहीं, पूर्व मंत्री को दोषमुक्त करार होने के बारे मे विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा निर्णय का अध्ययन कर अपीलीय कोर्ट मे विधि के अनुसार राज्य की तरफ से अपील की जायेगी।

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