सुलतानपुर: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के विवेक नगर में नौ साल पूर्व दलित युवती पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने के दोषी दिनेश पाल को न्यायाधीश नवनीत गिरि ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
सरकारी वकील सुशील उपाध्याय के मुताबिक कोतवाली नगर के विवेक नगर मे 17 मार्च 2014 को वादी मुकदमा की बहन आरती को शराब के नशे में दिनेश पाल ने मिट्टी का तेल डालकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतका के भाई संदीप कुमार ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
कोर्ट में विचारण मे अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट नवनीत गिरि ने अभियुक्त दिनेश पाल को आजीवन करावास व दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया। कोर्ट मोहर्रिर विश्वजीत सिंह व अनूप मिश्र ने बताया कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतका की माता को देने का आदेश भी दिया है।
यह भी पढ़ें:-अयोध्या: सिस्टम की मार, तहसीलों के अग्निशमन केंद्र बीमार, 12 कर्मियों पर है 608 गांवों की जिम्मेवारी
