राजस्थान: 'स्वास्थ्य का अधिकार' विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी 

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Edited By Amrit Vichar
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जयपुर। राजस्‍थान के राज्‍यपाल कलराज म‍िश्र ने विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी जिनमें 'राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक' भी शाम‍िल है। राजभवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल मिश्र ने विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

बयान में कहा गया है, राज्‍यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च को पारित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बयान के मुताबिक, इसी तरह राज्‍य व‍िधानसभा से 20 मार्च को पारित "राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023", "बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023" तथा "राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023" को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

वहीं मिश्र ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2023 को पारित "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023" को राष्ट्रपति के पास भेजा है। बयान में कहा गया है, चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है।

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