बस्ती निकाय चुनाव में व्यय सीमा का उल्लंघन पड़ सकता है भारी, डीएम ने जारी किए दिशानिर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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बस्ती, अमृत विचार। नगर निकाय चुनाव में नामांकन को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने गुरुवार को उम्मीदवारों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें उन्हें व्यय सीमा का पालन करने और नामांकन के वक्त सभी दस्तावेजों को सही तरीके से दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसकी अनदेखी पर उम्मीदवारों पर भारी पड़ सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख रुपये जबकि सदस्य पद में उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नगर पंचायतों में अध्यक्ष के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा ढाई लाख रुपये है। जबकि सदस्य अधिकतम पचास हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। डीएम ने यह भी बताया कि एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 

उन्होंने यह भी बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख/प्रमाण पत्र संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार ना होने संबंधी निकाय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। बताया कि कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल की ओर से खड़ा किया गया तभी माना जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इसकी घोषणा अपने निर्देशन पत्र में कर दी है। उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र-7(क) व प्रपत्र 7(ख) भरकर देना होगा।

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