बरेली: उद्योग को बढ़ावा... मंडल के निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 75 फीसदी छूट
बरेली, अमृत विचार। सरकार जिले में उद्योग, धंधों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में शासन की ओर से जारी की गई अधिसूचना में निजी औद्योगिक पार्क योजना के तहत नए उद्योग, पार्क की स्थापना करने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 75 फीसदी छूट मिलेगी। इसमें बरेली मंडल के चारों जिलों को भी शामिल किया गया है। बशर्ते, निवेशकों को नियम और निर्देशों के तहत कार्य को पूरा करना होगा।
राज्य सरकार जिलों में उद्योग को बढ़ावा देने और निवेशकों को अनुकूल माहौल देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार तमाम योजनाओं में सब्सिडी भी दे रही है, जिससे निवेशक आगे आएं और बढ़ चढ़कर उद्याेग धंधे स्थापित करें। इससे विकास के साथ ही लोगों को अपने जिले में ही रोजगार के साधन मुहैया हो सकेंगे।
12 अप्रैल को शासन की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि निजी औद्योगिक पार्क योजना के तहत नए उद्योगों, इकाइयों, पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को विकसित निजी औद्योगिक पार्क में, औद्योगिक भूखंड को खरीदने, पट्टा करने पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पश्चिमांचल क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 75 फीसदी छूट मिलेगी। इसमें बरेली जिले को भी शामिल किया गया है, लेकिन इस सुविधा का लाभ पाने के लिए निवेशकों को नियम और शर्तों का पूरा पालन करना होगा।
ये हैं नियम और शर्तें
निवेशक के आवेदन पर डीएम हस्ताक्षर कर फाइल पास करेंगे
किसी दूसरी योजना का लाभ ले चुके लोगों को छूट नहीं मिलेगी
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की अनुमति जरूरी होगी
75 फीसदी स्टांप ड्यूटी में छूट देने की अधिसूचना जारी हुई है। योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने वालों को फाइल उद्योग विभाग से पास कराना होगा। फाइल के पास होने के बाद शासन के सभी नियमों और शर्ताें का निवेशकों को पालन करना होगा। इसके बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।-तेज सिंह यादव, एआईजी स्टांप
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