Etawah News : कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा, आठ हजार का जुर्माना भी लगाया
इटावा में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा।
इटावा में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आठ हजार जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने ढाई साल पुराने पॉक्सों एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर आठ हजार का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक कस्बा की रहने वाली किशोरी नौ नवम्बर को अपने घर पर थी। उसके पिता मां को दवा दिलाने के लिए इटावा गए थे। शाम के समय मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला पीताम्बर नाथ वर्मा उसके दरवाजे पर पहुंचा और बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवाया। किशोरी ने दरवाजा खोला तो पीताम्बर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर किशोरी को जान माल की धमकी दी।
उसने यह भी चेतावनी दी कि उसने इसकी जानकारी अपने पिता को दी तो उसकी खैर नही। रात को उसके मां बाप वापस लौटे तो किशोरी ने इसकी जानकारी पिता को दी। पिता पीताम्बर के घर गया और इस हरकत की शिकायत की तो पीताम्बर अपनी गलती मानने को तैयार नही हुआ। इस पर पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड़ जान माल की धमकी व पॉक्सों एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन व विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पीताम्बर नाथ वर्मा को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे पांच साल का सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
