प्रयागराज: सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई टली
प्रयागराज, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सरकारी अधिवक्ता को दिशानिर्देश ना मिल पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई आगामी 10 मई को होगी। यह मामला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष रखा गया है।
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की पड़ताल के दौरान कानपुर पुलिस 4 अन्य लोगों के भी नाम भी इस केस में शामिल करने जा रही है। पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि यह चारों सपा विधायक इरफान सोलंकी के बेहद करीबी रहे है। पुलिस, पार्षद मन्नू रहमान और मुरसलीन उर्फ भोलू समेत चार और नाम गैंगस्टर एक्ट के मामले में बढ़ाने जा रही है। इनमें दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच फिलहाल चल रही है। जिन आरोपियों के नाम गैंगस्टर एक्ट में बढ़ाए जाएंगे, उनकी संपत्तियां धारा 14 ए के तहत जब्त की जाएंगी।
मालूम हो कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ जाजमऊ थाने में पिछले वर्ष 26 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पहले चरण में गैंगस्टर साथी शौकत पहलवान के 27 अपार्टमेंट, शौकत अली के बेटे शेखू के 5 फ्लैट सहित 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच का दायरा बढ़ा रही है।
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