बदायूं: चुनाव में नौ लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी
बदायूं, अमृत विचार। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्चे की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए नौ लाख रुपये, नगर पंचायत अधयक्ष पद के लिए ढाई लाख, नगर पालिका परिषद सदस्य के लिए दो लाख और नगर पंचायत सदस्य हेतु 50 हजार रुपये खर्च निर्धारित किया गया है।यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि खर्च की जाती है तो पकड़े जाने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
इस पर निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें सीडीओ एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य है। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिये गये है। यह रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा शुक्रवार को चुनाव चिन्ह के साथ सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दिया गया। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
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