प्रयागराज : प्रियंका गांधी के निजी सचिव की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा है कि मौजूदा मामला रायपुर का है तो प्राथमिकी मेरठ में दर्ज नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी पुलिस को इस संबंध में आरोप पत्र दाखिल करने से भी मना कर दिया है और संबंधित मामले में कोई भी गिरफ्तारी करने से भी मना किया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की एकल पीठ ने संदीप सिंह की याचिका पर दिया है। 

गौरतलब है कि अभिनेत्री और हस्तिनापुर से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के पिता गौतम बुद्ध ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत 6 मार्च 2023 को थाना परतापुर, मेरठ में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार 26 फरवरी 2023 को प्रियंका गांधी के बुलावे पर अर्चना गौतम कांग्रेस के महा अधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर (छत्तीसगढ़) गईं। जब वहां अर्चना को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने का अवसर नहीं दिया गया, तब अर्चना ने उनके निजी सचिव से मिलवाने का अनुरोध किया। तर्क करने पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उनके साथ बदसलूकी की और जातिसूचक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अधिवेशन मंच पर ही सबके सामने जान से मारने की धमकी दी। उक्त सारी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। 

याची के अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि यह प्राथमिकी मेरठ, यूपी में दर्ज नहीं होनी चाहिए और अगर मेरठ में प्राथमिकी दर्ज करनी ही है तो इसे जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किया जा सकता था। इसके साथ ही अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एक सामान्य घटना को राजनीतिक हवा दी गई है, जिसके कारण सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसे खूब उछाला जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट के पूछने पर कि मामला अगर रायपुर का है तो मेरठ में एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है तो इसका जवाब न सरकारी वकील ने दिया और न ही अर्चना गौतम के वकील ने।  

अंत में मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चार सप्ताह के अंदर सभी विपक्षी जवाबी हलफनामा दाखिल करे। इसके बाद याची को 3 सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करना होगा। वर्तमान मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध की गई है।

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