श्रद्धा वालकर के पिता ने कहा- दोषी को मिलनी चाहिए फांसी की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत द्वारा आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए जाने के कुछ घंटों बाद ही श्रद्धा वालकर के पिता ने मांग की कि मामले में सुनवाई जल्द शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोषी को फांसी की सजा सुनायी जाएगी। पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है। 

पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, हमें लगता है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। मैं अदालत से जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करने का अनुरोध करूंगा...। उन्होंने कहा कि मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को लेकर वह 17 मई को मुंबई में एक दिन का प्रदर्शन करेंगे। 

उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज दिल्ली में सुनी जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 24 जनवरी को 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में करीब तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये वालकर के शव के टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में फेंक दिया था। 

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