मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल, जानें मामला
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के मामले को लेकर जिला जज संतोष राय की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है। मालूम हो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी।
दरअसल थाना सराय इनायत के ग्राम जगबंधनपुर निवासी आजम राइन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी। दाखिल अर्जी में आरोप लगाया गया था कि दिनांक 16 फरवरी 2023 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहां का हर नागरिक हिंदू है।
यह संविधान की प्रस्तावना में दिए गए 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का उल्लंघन है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए, 298 एवं 505(2) के अंतर्गत अपराध है। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में राज्यपाल एवं अन्य को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।
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