बलिया: दहेज हत्‍या के दोषी पति को 10 साल की कैद

बलिया: दहेज हत्‍या के दोषी पति को 10 साल की कैद

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्‍या के आठ साल पुराने एक मामले में आरोपी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के मुरली छपरा गांव के निरंजन गुप्ता ने अपनी भतीजी सरिता गुप्ता (25) का विवाह 26 फरवरी 2015 को बैरिया थाना क्षेत्र के तालिबपुर गांव के वेद प्रकाश से किया था। 

उन्होंने बताया कि शादी के कुछ ही दिन बाद वेद प्रकाश और उसकी भाभी रिंकी ने सरिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश का अवैध संबंध अपनी भाभी रिंकी से था, जिसका सरिता विरोध करती थी। इस कारण भी सरिता की अक्‍सर पिटाई की जाती थी और 20 जून 2017 की शाम को सरिता को जलाकर मार डाला गया।

उन्‍होंने बताया कि इस मामले में वेद प्रकाश व उसकी भाभी रिंकी के विरुद्ध दहेज हत्‍या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि अपर जिला जज हरीश चंद्र के न्यायालय ने दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपी पति वेद प्रकाश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी जबकि रिंकी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। 

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