प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े एक मामले से संबंधित याचिका की खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
On

अमृत विचार, प्रयागराज । बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर से जुड़े कई मामले अभी अदालत में चल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयंभू की तरफ से दाखिल किरण सिंह और चार अन्य की याचिका नये सिरे से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दी है। याची ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि कुछ तथ्य और दस्तावेज अधूरे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

मालूम हो कि सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से कोर्ट में याचिका दाखिल की है। श्रीमती बिसेन ने बताया था कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से तीन मांगें की गई। पहली मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन हो। दूसरा ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा की अनुमति दी जाए।

ये भी पढ़ें - प्रयागराज : शादी का झांसा देकर लूटी अस्मत, पांच साल में कराया चार बार गर्भपात

संबंधित समाचार