बलिया: सुबूतों के अभाव में बसपा के पूर्व सांसद और सपा के दो पूर्व विधायक बरी, जानें मामला

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Published By Deepak Mishra
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बलिया। यूपी के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के मामले में बसपा के पूर्व सांसद बब्बन राजभर और सपा के दो पूर्व विधायकों सनातन पांडे और राम इकबाल सिंह को बुधवार को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक दो दिसम्बर 2012 को चुनाव उड़नदस्ते के कार्यपालक दंडाधिकारी शरद कुमार सिंह की शिकायत पर सलेमपुर सीट से पूर्व सांसद बब्बन राजभर के अलावा सपा के पूर्व विधायकों सनातन पाण्डेय और राम इकबाल सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष एमपी एमएलए अदालत की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुबूतों के अभाव में बुधवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया।   

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