प्रयागराज : शिक्षकों की नियुक्ति के मुकदमे में शुआट्स अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । शुआट्स में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में थाना नैनी में दर्ज मुकदमें में शुआट्स अधिकारियों को राहत प्रदान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 21 जुलाई को सुनवाई की तिथि नियत की है।

मीडिया प्रभारी डा. रमाकान्त दूबे ने बताया कि शुआट्स में सभी शिक्षकों की नियुक्ति यूजीसी, आईसीएआर, एआईसीटीई मानकों के अनुरूप शुआट्स के संविधान में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत की गई है। मामले में नैनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुआट्स अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कान्त एवं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेन्च ने मुकदमे में शुआट्स अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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