प्रयागराज : अतीक के गुर्गे इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 मई को

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाहुबली अतीक अहमद माफिया सिंडिकेट के सदस्य इमरान उर्फ गुड्डू की अग्रिम जमानत याचिका पर गत 19 मई को ना होने के कारण अब सुनवाई आगामी 23 मई को होगी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ ने पारित किया है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता जीशान द्वारा आरोपी सहित 15 लोगों के खिलाफ थाना करेली, जिला प्रयागराज में 31 दिसंबर 2021 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर जब अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था, तभी अतीक के पुत्र अली अहमद के साथ आरोपी सहित लगभग 20 अन्य आरोपी 3 गाड़ियों में उसके घर पहुंचे। आरोपी व अन्य आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने की स्थिति में एनुद्दीनपुर की मूल्यवान भूमि को अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के मना करने पर सभी आरोपियों ने उन्हें राइफल व पिस्टल के बट से मारा था। इसके अलावा शिकायतकर्ता के ऑफिस को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अतीक के बेटे अली और असद ने शिकायतकर्ता को लक्ष्य कर गोली भी चलाई, लेकिन दीवार की आड़ में छिपकर शिकायतकर्ता ने अपनी जान बचा ली।

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