Chitrakoot: घटना के 42 दिन के अंदर मिल गया पीड़िता को न्याय, चलते ट्रैक्टर में यौन शोषण के दोषी को 20 साल कैद
चित्रकूट में यौन शोषण के दोषी को 20 साल कैद।
चित्रकूट में यौन शोषण के दोषी को 20 साल कैद। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। चलते ट्रैक्टर में अनुसूचित जाति की नाबालिग के यौन शौषण मामले में विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी को 20 साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा दी है। घटना के महज 42 दिन के अंदर कोर्ट ने दोषी को सजा देकर पीडिता को त्वरित न्याय दिया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद और विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पहाड़ी थानांतर्गत एक गांव निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने थाने में 10 अप्रैल की शाम हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी मुन्ना उर्फ प्रदीप को बीस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी। कोर्ट ने दोषी द्वारा इस प्रकरण में बिताई गई जेल अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा की जाएगी।
