मुरादाबाद: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, 25,000 रुपये जुर्माना

पॉक्सो कोर्ट ने बिलारी के युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, 25,000 रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, अमृत विचार। चार साल के मासूम बच्चे से दुष्कर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में मेडिकल व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पीड़ित के बयान के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले की सुनवाई मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-सेकेंड शैलेन्द्र वर्मा की कोर्ट में हुई।

जिले की तहसील बिलारी के सहसपुर के पास एक गांव की महिला ने 10 दिसंबर 2020 में बेटे के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाला शरीफ उर्फ भोला घर के बाहर खेल रहे उसके बच्चे को बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटे बच्चे के गुप्तांग से खून बह रहा था। रोते हुए बच्चे ने सारी बात बताई।

बच्चे को पुलिस रिपोर्ट के बाद डाक्टर के पास भी ले जाया गया। पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल कराया। बच्चे के कपड़े आदि को लेकर पुलिस ने इसका नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा।

विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खां व एमपी सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। जिसमें पीड़ित के अलावा छह गवाहों ने बयान दर्ज कराए। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि मेडिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी घटना की पुष्टि हुई है। इस पर विशेष न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर शरीफ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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