बरेली: दुर्घटना में लेखपाल की मौत, 76 लाख का मुआवजा देने का आदेश

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बरेली, अमृत विचार। सड़क दुर्घटना में लेखपाल की मौत होने पर 76 लाख के मुआवजा दिलाए जाने का आदेश दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने दिया है। बाइक की टक्कर से घायल लेखपाल की इलाज के दौरान 2 जनवरी 2015 को मौत हो गयी थी। बाइक मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वादी के …

बरेली, अमृत विचार। सड़क दुर्घटना में लेखपाल की मौत होने पर 76 लाख के मुआवजा दिलाए जाने का आदेश दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने दिया है। बाइक की टक्कर से घायल लेखपाल की इलाज के दौरान 2 जनवरी 2015 को मौत हो गयी थी। बाइक मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

वादी के अधिवक्ता ने दुर्घटना दावा अधिकरण में लेखपाल के आश्रितों की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि 4 नवंबर 2011 को बाइक संख्या यूपी 26 एल 8638 के चालक रमेश ने लेखपाल रामचंद्र गंगवार जोकि आंवला तहसील जा रहे थे। उनको सड़क किनारे खड़े होने के दौरान अपनी बाइक से टक्कर मार दी थी।

इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय उपचार के बाद 2 जनवरी 2015 को इलाज के उपरांत लेखपाल की मौत हो गई थी। लेखपाल के पुत्र भूपेंद्र कुमार गंगवार ने दुर्घटना दावा अभिकरण मे दावा पेश कर चालक रमेश चंद्र और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मुआवजा दिलाये जाने की मांग की थी।

चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में 48 लाख 7979 रुपये मुआवजा देने का आदेश 20 फरवरी 2016 में दिया था। अदालत के आदेश का अनुपालन न करते हुए कंपनी और बाइक चालक ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने चालक व कंपनी को सात फीसद वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से करीब 76 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित पक्ष को एक माह के अंदर दिये जाने का आदेश दिया है।

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